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हुसैनाबाद में नामांकन बुधवार से, तैयारी पूरी, 100 गज दूरी पर बनाये गये स्टॉप प्‍वाइंट

  • Writer: India Plus Tv
    India Plus Tv
  • Nov 3, 2022
  • 2 min read

पलामू : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ राज्य में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. आदर्श चुनाव आचार संहिता भी प्रभावी है. हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया की विधानसभा निर्वाचन 2019 की अधिसूचना के साथ ही हुसैनाबाद, हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार सहिंता प्रभावी हो गया है. उन्होंने कहा की हुसैनाबाद विधानसभा में 30 नवंबर को पहले चरण में मतदान होगा. पहले चरण के नामांकन के लिए छह नवंबर को अधिसूचना जारी होगी. 13 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. 14 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 नवंबर निर्धारित है.

विधानसभा में क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगाये गये पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन मिटाने का कार्य कर दिया गया है. उन्होंने कहा की निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा एप्प की व्यवस्था की गयी है. जिसके तहत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी विभिन्न आयोजनों एवं रैली इत्यादी के लिए घर पर बैठे ही एप्प के माध्यम से अनुमति ले सकते हैं. वहीं, ऑफलाईन सीधे कार्यालय से भी अनुमति प्राप्त की जा सकती है.

उन्होंने कहा की बिना अनुमति के कोई भी राजनैतिक आयोजन नहीं की जा सकती है. बिना अनुमति के प्रचार वाहन भी नहीं होगा. राजनीतिक दल व प्रत्याशी को निजी भवनों पर प्रचार सामग्री लगाने हेतू मकान मालिक से अनुमति लेकर कार्यालय में आवेदन देना जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि नामांकन के समय अभ्यर्थी समेत पांच लोग ही नामांकन कक्ष में आ सकते हैं.

नामांकन के दौरान विभिन्न पार्टियों द्वारा निकाली गयी रैली अनुमंडल कार्यालय से सौ गज की दूरी पर ही रहेगी. इसके लिए चार स्थानों पर स्टॉप प्वांईट बनाये गये हैं. जिसमें एसडीपीओ आवास के समीप, कर्पूरी मैदान, छतरपुर रोड स्थित सक्सेस स्कूल व हीरो होंडा एजेंसी के पास है. उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद, हरिरहगंज विधानसभा क्षेत्र में 341 बूथ बनाये गये हैं.

इस विस क्षेत्र के 2,77,300 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. जिसमें 1,49,691 पुरुष और 1,27,609 महिला मतदाता शामिल हैं. चुनाव के पांच दिन पूर्व तक बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान पर्ची देकर जानकारी उपलब्ध करायेंगे. वहीं, 80 वर्ष की उम्र व दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल वैलेट उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए वैसे मतदाताओं को फार्म 12डी भरकर कार्यालय को सूचना देना जरूरी होगा.

निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता समेत चुनाव आयोग की अन्य गाइड लाइन से राजनीतिक दलों को अवगत करा दिया गया है. उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्‍लंघन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.

नामांकन के समय मीडियाकर्मियों का प्रवेश निषेध

प्रेसवार्ता के दौरान जब मीडियाकर्मियों ने पूछा की मीडिया कोषांग का गठन हुआ या नहीं, तो अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा की एक कर्मी को नियुक्त किया गया है, जो नामांकन से संबंधित सूचना मीडिया को उपलब्ध करायेंगे. साथ ही उन्होंने कहा की नामांकन के दौरान अनुमंडल कार्यालय की बाउंड्री में अभ्यर्थी समेत 5 लोगों के अलावा आम लोग या मीडिया कर्मी प्रवेश नहीं कर सकते हैं. उन्हें तस्‍वीर उपलब्ध करा दी जायेगी. इससे क्षेत्र के मीडियाकर्मियों में नाराजगी है.


 
 
 

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