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राम लला का दावा बरकरार, मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन- सुप्रीम कोर्ट

  • Writer: India Plus Tv
    India Plus Tv
  • Nov 3, 2022
  • 1 min read

1--- सीजेआई रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि खुदाई में मिला ढांचा गैर-इस्लामिक था.

2--- सीजेआई रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि खुदाई में मिला ढांचा गैर-इस्लामिक था मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पुख्ता जानकारी नहीं

3---कोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कही ये बात

4---निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज 5-- फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे खारिज किए जाते हैं. क्योंकि, दोनों पक्षों की दलीलें कोई नतीजा नहीं देती 1949 में रखी गईं मूर्तियां

6--अयोध्या पर फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि हिंदू मानते हैं कि गुंबद के नीचे रामलला का जन्म हुआ. आस्था पर जमीन के मालिकाना हक का फैसला नहीं है


 
 
 

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