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बाल कल्याण समिति ने दुमका पीड़िता का नाम व फोटो साझा न करने की अपील की

  • Writer: India Plus Tv
    India Plus Tv
  • Nov 3, 2022
  • 1 min read

Updated: Mar 10

दुमका : दिनांक 23/08/2022 को दुमका नगर थाना क्षेत्र में एक बालिका पर सोये अवस्था में पैट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। 27/08/2022 को ईलाज के दौरान रांची के रिम्स में उसकी मौत हो गई। इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति, दुमका के बेंच आफ मजिस्ट्रेट ने जे. जे. एक्ट 2015 की धारा 30(ii) के तहत इंक्वायरी दर्ज करते हुए मैट्रिक के अंक पत्र के आधार पर बालिका की उम्र घटना के दिन 15 वर्ष 09 माह पायी। बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होने और जे जे एक्ट की धारा 2 (12) के तहत उसके चाइल्ड की श्रेणी में आने के आधार पर समिति ने उक्त मामले को लेकर दर्ज नगर थाना काण्ड संख्या 200/22 में पोक्सो एक्ट 2012 की धारा जोड़ने की अनुशंसा की थी जिसके आलोक में दिनांक 31/08/2022 की शाम इस केश में पोक्सो एक्ट की धारा 12 जोड़ दी गई है।




बाल कल्याण समिति, दुमका के चेयरमैन ने बताया कि पोक्सो एक्ट 2012 और जे जे एक्ट 2015 के तहत पोक्सो पीड़िता या चाइल्ड (सीएनसीपी/सीसीएल) का फोटो, नाम, पिता का नाम या किसी भी तरह से पहचान उजागर करना दण्डनीय अपराध माना गया है। अतः बाल कल्याण समिति सभी प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/न्यू मीडिया/सोशल मीडिया से जुड़े मीडियापर्सन से अपील करती है कि वह पीड़िता शब्द का इस्तेमाल करें और किसी भी रूप में उसके पहचान को उजागर नहीं करें।



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