भाषा,स्थानीय एवं नियोजन नीति तथा अन्य मांगों को लेकर सभी प्रकार की रैली/जुलूस को प्रतिबंधित किया गया
- India Plus Tv
- Nov 3, 2022
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विभिन्न दलों एवं संगठनों द्वारा को लेकर दिनांक 07 मार्च 2022 को विरोध प्रदर्शन तथा विधानसभा घेराव के जाने की आसूचना है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी प्रकार की रैली/जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है। झारखंड विधानसभा सत्र अवधि के अवसर पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिनांक 25 फरवरी 2022 के प्रातः 6:00 बजे से 25 मार्च 2022 के रात्रि 11:30 बजे तक के लिए झारखंड विधान सभा परिसर से 750 मीटर की परिधि में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची द्वारा निषेधाज्ञा जारी है।
इस क्रम में विभिन्न दलों एवं संगठनों द्वारा प्रभात तारा मैदान, हरमू मैदान, अरगोड़ा मैदान एवं शहीद मैदान में भीड़ जुटाकर तथा झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा परिसर) तक प्रोसेशन निकालकर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश एवं जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने की चेष्टा की जा सकती है। जिससे लोक परिशांति भंग होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा प्रभात तारा मैदान, हरमू मैदान, अरगोड़ा मैदान एवं शहीद मैदान में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 06 मार्च 2022 की संध्या 06ः00 बजे से दिनांक 07 मार्च 2022 की रात्रि 09:00 बजे तक निम्नलिखित बिन्दुओं पर लागू रहेगा।
5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंतेष्टि कार्यक्रम को छोड़कर उक्त क्षेत्र में)
किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉलवर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर निकलना या चलना।(सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना।
किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
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